हर्रई तहसील कार्यालय में तहसीलदार के संरक्षण में चल रहा अवैध वसूली का कारोबार
हर्रई➡️ आज दिनांक 30,03,2021 दिन मंगलवार को तहसील कार्यालय हर्रई में धन्ना लाल पिता हिरदेशा परतेती,
रूप सिंह पिता धन्नालाल परतेती बसुरिया निवासी धारा 151 का केस तहसील कार्यालय हर्रई में प्रस्तुत किया गया जिसमें ककोडिया बाबू के द्वारा बगैर किसी वकील की मौजूदगी के जमानत के कागज भी काकुड़िया बाबू के द्वारा स्वयं भरे गए और पैसे लेकर जमानत दे दी गई, वहीं इसी तरह के प्रकरण में 4 दिन पहले जब अधिवक्ता अमित जैन प्रकरण मैं जमानत लेने उपस्थित रहे तो उन्हें अनावश्यक रूप से शाम 7 बजे तक परेशान किया गया,और जब अधिवक्ता अमित जैन जब परेशान हो गए तब बाबू के द्वारा 500 रुपये लेकर उनके आरोपी को जमानत पर छोड़ा गया।
पिछले कुछ दिनों से जब वकीलों द्वारा इसी तरह के केस तहसील कार्यालय में प्रस्तुत किए जाते हैं तब बाबुओं के द्वारा आरोपियों से कहा जाता है कि आपको वकील लाने की जरूरत नहीं है जो भी काम हो आप सीधे हमसे मिलकर करवा लिया करें। इन्हीं सब घटनाक्रम को देखते हुए आज दिन मंगलवार को हर्रई के समस्त अधिवक्ताओं के द्वारा तहसीलदार महोदय हर्रई को ज्ञापन सौंपकर अपनी नाराजगी जाहिर की गई और तहसीलदार महोदय को बताया गया कि आपके कार्यालय के बाबुओं द्वारा लोगों से कहा जाता है कि आप किसी भी प्रकरणों में वकीलों को ना लाया करो आप सीधे हमसे मिलकर खुद काम करवा लिया करें उक्त प्रकरण में जिन बाबू का नाम आया है,
हर्रई एवं ककोरिया बाबू* जो कुछ दिनों पहले भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड कर दिए गए थे इनके द्वारा तहसीलदार महोदय के नाम से भारी भरकम पैसे की मांग की जाती है इसी के संबंध में आज समस्त वकीलों ने तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा और कहा कि अगर जल्द शिकायत का निराकरण नहीं किया गया तो वकीलों द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
इनका कहना है
धन लाल पिता हिरदेशा रूप सिंह पिता धनलाल ग्राम बसुरिया निवासी है जो धारा 151 का केस तहसील कार्यालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें काकुड़िया बाबू द्वारा जब वकीलों द्वारा किस तहसील कार्यालय में प्रस्तुत किए जाते हैं और आरोपियों को कहा जाता है बाकी लाने की जरूरत नहीं है काकोरिया बाबू जो कुछ दिनों पहले भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड कर दिए गए थे अगर जल्द शिकायत करने का नहीं किया गया तो वकीलों द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा
ओम चौकसे अधिवक्ता हर्रई
हर्रई तहसीलदार वीर बहादुर सिंह के द्वारा 151 की धारा में अधिवक्ताओं के द्वारा अवैध वसूली की जाती है और पक्षकारों से बोला जाता है इसमें अधिवक्ताओं की जरूरत नहीं है चार-पांच हजार की व्यवस्था कर ले हम जमानत दिला देंगे
अमित जैन एडवोकेट हर्रई
मेरे द्वारा 8 दिन पूर्व तहसीलदार महोदय के समक्ष 151 की धारा के तहत तरबी की गई 7:00 बजे तक जमानत नहीं मिली मुझे परेशान किया गया ₹500 दिए तब जमानत दी गई और हमने एसडीएम महोदय को कंप्लेंट की है मगर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है
बसंत उसेरेठ एडवोकेट हर्रई
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