November 16, 2024

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जैथल की शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज

जैथल की शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज

उज्जैन 29 सितम्बर। कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर राशन माफिया अभियान अन्तर्गत सेवा सहकारी संस्था मर्यादित जैथल द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान जैथल क्रमांक 1802036 तहसील घट्टिया उज्जैन की जॉच श्री रविन्द्रसिंह सेंगर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी घट्टिया तथा सुश्री वंदना बबेरिया कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से जांच की गई। जांच के दौरान उचित मूल्य की दुकान बंद होना पाई गई। जांचकर्ता अधिकारियों द्वारा उचित मूल्य दुकान विक्रेता शांतिलाल सेन पिता लक्ष्मण सेन निवासी जैथल तहसील घट्टिया को बुलाकर उचित मूल्य की दुकान में संग्रहित राशन सामग्री का भौतिक सत्यापन करने पर एईपीडीएस ऑनलाइन पोर्टल के रिकार्ड से नियमित व पीएमजीकेवाय योजना का गेहूं 183.57 क्विंटल, चावल 53.81 क्विंटल, केरोसीन 461 लीटर कम तथा नमक 2.54 क्विंटल अधिक होना पाया गया। उचित मूल्य की दुकान से संलग्न उपभोक्तओं पूछताछ करने के दौरान पाया गया कि उचित मूल्य की दुकान विक्रेता द्वारा उनके राशनकार्ड (पात्रता पर्ची) अनुसार निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में राशन सामग्री प्रदाय करना तथा कुछ हितग्राहियों को केरोसीन का वितरण नहीं करना पाया गया। विक्रेता द्वारा दुकान संचालन में गंभीर अनियमितता की गई है। अतः उचित मूल्य की दुकान विक्रेता के विरूद्ध मप्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कण्डिका 10(4),11(1),(8), 13(2),18 तथा इसी आदेश की कण्डिका 8(6) के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त क्रमांक 6,7,9,10,15,19,21,24,25,26 एवं 29 का प्रकरण पंजीबद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 एवं भारतीय दण्ड संहित की धारा 420, 409 में पुलिस थाना घट्टिया में एफआईआर दर्ज की गई है।