दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को शराब घोटाले मामले में अदालत ने बरी कर दिया है।
यह मामला दिल्ली सरकार की 2021–22 की नई आबकारी नीति से जुड़ा था।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को शराब घोटाले मामले में अदालत ने बरी कर दिया है।
Delhi,raju Qadri
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को शराब घोटाले मामले में अदालत ने बरी कर दिया है।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक Arvind Kejriwal को कथित शराब घोटाले मामले में अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें आरोपों से बरी कर दिया है।
यह मामला दिल्ली सरकार की 2021–22 की नई आबकारी नीति से जुड़ा था। इस नीति के तहत शराब की बिक्री और लाइसेंसिंग व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए थे। आरोप था कि इस नीति के जरिए कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया और बदले में कथित तौर पर आर्थिक लाभ लिया गया।
इस मामले में जांच एजेंसियों—जिनमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) शामिल थीं—ने कई दौर की पूछताछ की थी।
वीओ-2 (जांच और गिरफ्तारी):
जांच के दौरान कई कारोबारियों और राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों ने दावा किया था कि नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन में अनियमितताएं हुईं।
वहीं आम आदमी पार्टी का कहना था कि यह मामला राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और केंद्र सरकार के इशारे पर कार्रवाई की जा रही है।
ताजा सुनवाई में अदालत ने सबूतों और दलीलों पर विचार करने के बाद Arvind Kejriwal को आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
इस फैसले को केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है।
“यह सच्चाई की जीत है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था।”
वीओ-4 (राजनीतिक प्रतिक्रिया):
फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया। वहीं विपक्षी दलों ने कहा है कि वे कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन मामले के अन्य पहलुओं पर उनकी लड़ाई जारी रहेगी।
दिल्ली शराब नीति मामला पिछले काफी समय से राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बना हुआ था। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक समीकरणों पर क्या असर पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा।
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