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चढ़ावा चोरी मामले में तीन और आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, टिन्नू यादव की याचिका पर आज होगी सुनवाई

23 सितंबर 2026
JK
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अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में तीन और आरोपितों अनुकल्प मिश्र, करुणेश पांडेय व लवकुश मिश्र की जमानत अर्जी निरस्त हो गई है।

चढ़ावा चोरी मामले में तीन और आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, टिन्नू यादव की याचिका पर आज होगी सुनवाई

चढ़ावा चोरी मामले में तीन और आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, टिन्नू यादव की याचिका पर आज होगी सुनवाई

अयोध्या: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में तीन और आरोपितों की जमानत अर्जी निरस्त

अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में तीन और आरोपितों को अदालत से राहत नहीं मिली है। मामले में आरोपित अनुकल्प मिश्र, करुणेश पांडेय और लवकुश मिश्र की जमानत अर्जी निरस्त कर दी गई है।

मामले की सुनवाई के दौरान आरोपितों की ओर से जमानत दिए जाने की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने अर्जियों को खारिज कर दिया। इससे पहले भी इस मामले में अन्य आरोपितों की जमानत को लेकर न्यायिक प्रक्रिया जारी है।

राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी चोरी के इस मामले की जांच में पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों और आरोपितों की भूमिका को लेकर कार्रवाई की जा रही है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

प्रकाशित: 23 सितंबर 2026
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